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कारोबारी, इंजीनियर या किसी अन्य पेशे से जुड़े लोग 31 दिसंबर तक जरूर अपलोड कर दें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता के मुताबिक ऐसा ना करने पर कारोबारियों को अपनी बहियों को सुरक्षित रखने के साथ उनका टैक्स आडिट करा के उन्हेंं आयकर की ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वैसे तो इसे 30 सितंबर तक अपलोड करना होता है

By Akash DwivediEdited By: Published: Mon, 14 Dec 2020 11:10 AM (IST)Updated: Mon, 14 Dec 2020 11:10 AM (IST)
कारोबारी, इंजीनियर या किसी अन्य पेशे से जुड़े लोग 31 दिसंबर तक जरूर अपलोड कर दें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
यह सुविधा वित्तीय वर्ष में दो करोड़ सालाना विक्रय पर ही दिया जाता

कानपुर, जेएनएन। कारोबारी, इंजीनियर, डॉक्टर या किसी अन्य पेशे से जुड़े लोग 31 दिसंबर तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जरूर अपलोड कर दें। ऐसा ना करने पर आयकर विभाग उनके खिलाफ अर्थ दंड लगा सकता है। आयकर विभाग ने व्यक्तिगत, एचयूएफ व साझेदारी फर्मों की हैसियत वाले कारोबारियों और  ठेकेदारों को यह छूट दी हुई है कि वह अपने कुल बिक्री का आठ फीसद शुद्ध लाभ घोषित कर दें तो उन्हेंं अपनी बहियों को आगे के लिए सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह अगर किसी कारोबारी का सारा विक्रय धन बैंक ट्रांसफर के जरिेए ही आया है। उसे भुगतान में नगद धनराशि नहीं मिली है तो वह अपना अनुमानित शुद्ध लाभ छह फीसद घोषित सकता है। ऐसी स्थिति में भी उसे अपने बहीखातों को ना तो सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनका ऑडिट कराने की। हालांकि यह सुविधा वित्तीय वर्ष में दो करोड़ सालाना विक्रय पर ही दिया जाता है।

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टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता के मुताबिक ऐसा ना करने पर कारोबारियों को अपनी बहियों को सुरक्षित रखने के साथ, उनका टैक्स आडिट करा के उन्हेंं आयकर की ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वैसे तो इसे 30 सितंबर तक अपलोड करना होता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार यह तारीख 31 दिसंबर है।वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक राहत यह भी दी गई है कि यदि किसी कारोबारी ने अपना 95 फीसद कारोबार बैंक ट्रांसफर मोड से किया है तो उसे पांच करोड़ रुपये से अधिक का विक्रय धन होने पर ही टैक्स आडिट कराना होगा।

ट्रांसपोर्टर के लिए ये हैं नियम  

10 ट्रक तक रखने वाले ट्रांसपोर्टरों को भी आयकर में सुविधा मिली हुई है। वह 12 टन से नीचे के वाहनों को हल्के वाहन की श्रेणी में मानते हुए प्रत्येक ट्रक पर 7,500 रुपये न्यूनतम शुद्ध लाभ प्रतिमाह घोषित कर सकते हैं। 12 टन से ऊपर के ट्रकों के लिए यह 1,000 रुपये प्रति टन है।  

प्रोफेशनल के लिए नियम

वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट,  कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर आदि को भी न्यूनतम अनुमानित शुद्ध पेशे से आय घोषित करनी होगी। यह नियम 50 लाख तक सकल प्राप्ति वाले पेशेवर पर ही लागू होगा। न्यूनतम आमदनी 50 फीसद शुद्ध पेशे से अपने रिटर्न में घोषित करनी होगी।

यह लग सकता जुर्माना

अगर किसी कारोबारी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं की तो उस पर उसके टर्नओवर का आधा फीसद या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।


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