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31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पर डिटेल अपलोड होना जरूरी

उप परिवहन आयुक्त ने कानपुर परिक्षेत्र के सभी पंजीयन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को दिए निर्देश।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 10:27 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 10:27 PM (IST)
31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पर डिटेल अपलोड होना जरूरी
31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पर डिटेल अपलोड होना जरूरी

कानपुर, जेएनएन। 31 मार्च से पहले बिके बीएस 4 श्रेणी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर से रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उप परिवहन आयुक्त ने कानपुर परिक्षेत्र के सभी पंजीयन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद कानपुर परिक्षेत्र के लगभग 2500 वाहन मालिकों के साथ डीलर्स व कार कंपनियों को भी राहत मिली है।

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लॉकडाउन में कार्यालय बंद होने से नहीं हो सका था रजिस्ट्रेशन

भारत में बीएस 4 (भारत स्टेज-4) पर अप्रैल 2020 से बिक्री व रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। अब बीएस-6 लागू हो गया है। लॉकडाउन में सभी परिवहन कार्यालय बंद होने से 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। बिके हुए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को 31 मार्च से पहले बेचे गए बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में परिवहन आयुक्त ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं।

उप परिवहन आयुक्त, कानपुर परिक्षेत्र देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सभी पंजीयन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन आधिकारी (प्रशासन) को निर्देश दिए हैं कि बीएस 4 श्रेणी के जो वाहन 31 मार्च 2020 या उससे पहले बेचे गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन 4.0 पोर्टल पर उनका डिटेल अपलोड होना, टैक्स व फीस जमा होना जरूरी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उदयवीर ङ्क्षसह ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक बिके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के निर्देश मिले हैं।  


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