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भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर एससीएसटी एक्ट समेत दस धाराओं में केस, कौन करेगा मामले की जांच

कन्नौज सदर तहसीलदार ने आवास में घुसकर अभद्रता करने व मारपीट करने का आरोप लगाया है।

By AbhishekEdited By: Published: Wed, 08 Apr 2020 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 06:02 PM (IST)
भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर एससीएसटी एक्ट समेत दस धाराओं में केस, कौन करेगा मामले की जांच
भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर एससीएसटी एक्ट समेत दस धाराओं में केस, कौन करेगा मामले की जांच

कन्नौज, जेएनएन। कन्नौज में सदर तहसील मुख्यालय परिसर में आवास में घुसकर तहसीलदार को पीटने का मामला काफी हाईप्रोफाइल हो गया है। प्रकरण में अफसर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उच्चाधिकारियों से निर्देश के बाद तहसीलदार अरविंद कुमार की तहरीर पर सांसद सुब्रत पाठक समेत पांच नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

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सांसद व उनके समर्थकों पर एससीएसटी एक्ट समेत दस अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं। वहीं, दूसरी ओर सांसद ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए शिकायतकर्ताओं पर ही तहसीलदार द्वारा हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि, सांसद के आरोप के आधार पर घायल समर्थक की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी उसका संज्ञान नहीं लिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, ये है सजा का प्रावधान

  • धारा 147 (बलवा): दो साल तक की सजा।
  • धारा 452 (घर मे घुसना): सात साल तक की सजा।
  • धारा 332 (सरकारी कार्य में बाधा): तीन साल तक की सजा।
  • धारा 353 (लोक सेवक पर हमला-गैरजमानती): तीन साल तक सजा।
  • धारा 504 ( गाली गलौज): दो साल तक की सजा।
  • धारा 506 (जान से मारने की धमकी देना): सात साल की सजा।
  • धारा 269 (संक्रमण फैलने की आशंका होना): छह माह तक की सजा।
  • धारा 270 (ऐसा कोई कार्य जिससे संक्रमण फैल जाए और लोगों में भय पैदा हो जाए): तीन साल तक की सजा।
  • धारा 188: धारा 144 का उलघ्घन। तीन माह की सजा।
  • एससी-एसटी एक्ट (जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना, गैरजमानती): तीन साल तक की सजा।

सांसद समेत चार को किया नामजद

तहसीलदार अरविंद कुमार ने मुकदमे में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, जिला मीडिया प्रभारी सचिन शर्मा, सौरभ कटियार, शिवेंद्र कटियार को नामजद किया है, वहीं 25 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कराई है।

सीओ सिटी करेंगे विवेचना

सदर कोतवाल नागेंद्र पाठक का कहना है कि सदर तहसीलदार अरविंद कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्चाधिकािरयों के निर्देशानुसार इस मामले की विवेचना सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति द्वारा की जाएगी।

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