पान मसाला खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, कोर्ट में पकड़े गए वकील और वादकारी
दीवानी न्यायालय परिसर में पान मसाला खाकर घूमते मिले वकील, वादकारी और कर्मचारी। तंबाकू निषेध अभियान के तहत शनिवार को कचहरी में न्यायिक अधिकारी ने किए चालान।
कानपुर (जागरण संवाददाता)। अगर आप पान मसाला खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। वैसे तो इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और निर्माता कंपनी भी पाउच के ऊपर चेतावनी इंगित करती हैं। इसके बावजूद यदि आप इसे खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर पकड़े जाने पर आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। शहर की कोर्ट परिसर में वकीलों और वादकारियों को इसका सेवन भारी पड़ गया।
सार्वजनिक स्थल पान मसाला खाते मिलने पर जुर्माने का प्रावधान
एक ओर सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी आदत से गंदगी फैला रहे हैं। यदि आप नियमित पान मसाला का सेवन करते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकते हैं तो यह दंड की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा यदि आप पकड़े जाते हैं तो भारी अर्थदंड वसूला जा सकता है। शहर की दीवानी न्यायालय परिसर में पान मसाला खाकर वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों को घूमते देखा जा सकता है और वे जगह पीक भी थूकते हैं। इससे कोर्ट परिसर में गंदगी रहती है।
तीन अधिवक्ता और 28 वादकारियों का चालान, वसूला जुर्माना
बीते सात माह से जारी तंबाकू निषेध अभियान के तहत शनिवार को कचहरी में अभियान चलाया गया। जिला जज के निर्देश पर अपर जिला जज रवींद्र कुमार अग्रवाल ने अभियान की शुरुआत परिसर के प्रथम तल से की। यहां से वह द्वितीय और तृतीय तल पर भी गए। पान मसाला व तंबाकू खाने वाले तीन अधिवक्ता और 28 वादकारियों के चालान किए गए, जिसमे पांच कार्यालय कर्मचारी भी शामिल हैं। इन सभी से 4670 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। अभियान के दौरान डीजीसी सिविल धर्मेंद्र सिंह, एडीजीसी आसिफ अली, धर्मेंद्र पाल सिंह, अनूप द्विवेदी, अंकुर यादव, रवींद्र शर्मा, अनिल दीक्षित, आदित्य मिश्र आदि उपस्थित रहे।