Behmai Case: विशेष न्यायाधीश के न होने पर टली बेहमई मामले की सुनवाई, जानें - क्या है अगली तारीख
दस्यु प्रभावित कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई को दी गई सामान्य तारीख। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। अब सामान्य तिथि 21 जनवरी नियत की गई है।
कानपुर देहात, जेएनएन। बेहमई गांव में हुए सामूहिक नरसंहार की घटना के 39 साल बाद भी पीडि़त न्याय को भटक रहे हैं, जबकि मुकदमे के वादी राजाराम की मौत हो चुकी है। न्यायालय की ओर से नियत तिथि 24 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश के न होने पर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
लंबे से चल रहा ये मामला
जनपद के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायङ्क्षरग कर दी गई। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। मामले में वादी राजाराम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन दस दिन पूर्व उनकी भी मौत हो गई।
गुरुवार को अदालत में...
विशेष न्यायाधीश के न बैठने पर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर न्यायालय की ओर से सामान्य तिथि 21 जनवरी नियत की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। अब सामान्य तिथि 21 जनवरी नियत की गई है।
परिवार को याद आए राजाराम
पहली बार ऐसा हुआ कि इस कांड की तारीख पड़ी और राजाराम नहीं थे। उनके भाई शिवपाल व बेटे बादाम ङ्क्षसह व रामकेश ने बताया कि आज पिता की बहुत याद आई। वह पैरवी को लेकर हमेशा सजग रहते थे।