कानपुर एल्डर्स कमेटी ने घोषित की बार एसोसिएशन के मतदान की तारीख, प्रत्याशियों ने शुरू की तैयारी
कानपुर सिविल कोर्ट के भूतल और बार एसोसिएशन के हाल में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन धर्मवीर सिंह गौर ने मतदान की सूचना यूपी बार काउंसिल को दे दी है।
कानपुर, जेएनएन। बार एसोसिएशन का चुनाव अब 19 अक्टूबर को होगा। बार एसोसिएशन में मतदान कराया जाएगा। यूपी बार काउंसिल को सूचना दे दी गई है, जल्द ही पर्यवेक्षक के नामों की घोषणा होगी। रामनाथ सेठ हाल में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन धर्मवीर सिंह गौर ने बताया कि इस बार आचार संहिता का पालन सख्ती से कराया जाएगा। न मानने वाले प्रत्याशियों के परिणाम रोक दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सिविल कोर्ट के भूतल और बार एसोसिएशन के हाल में होगा। इससे पहले एक घंटे प्रत्याशी मतदान करेंगे। एक बूथ पर 400 से ज्यादा मत नहीं होंगे। मतदाता सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) अथवा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के प्रमाणपत्र से ही मतदान कर सकेंगे। 5,271 मतदाता 21 पदों की कार्यकारिणी के लिए वोट डालेंगे। यूपी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अंकज मिश्रा ने बताया कि बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नियमावली बनाई गई है, जिसके पालन के लिए प्रत्याशियों से शपथपत्र लिया जाएगा। वार्ता में एल्डर्स कमेटी के सदस्य अब्दुल गफ्फार, वेद प्रकाश आर्य उपस्थित रहे।
यह है नियमावली
- -प्रत्याशी कचहरी अथवा शहर में कहीं भी बैनर, पोस्टर नहीं लगाएंगे
- -प्रत्याशी के दो समर्थक हैंड बिल व विजिटिंग से ही वोट मांगेंगे, अन्य प्रचार सामग्री प्रतिबंधित रहेगी।
- -प्रीति भोज, अधिवक्ता समागम, चुनावी बैठक नहीं होगी। वोट कोर्ट कैंपस में ही मांग सकेंगे।
- -उपहार या अन्य किसी तरह का कोई सामान, प्रलोभन व कोई अन्य संसाधन मतदाताओं को उपलब्ध नहीं कराएंगे।
- -मतदान के दिन किसी प्रकार का मंच, टेंट, बैठने या जलपान की व्यवस्था प्रत्याशी नहीं करेंगे।
- -जुलूस, नारेबाजी, हुड़दंग और ढोल आदि का प्रयोग नहीं होगा।
- -उक्त सभी नियमों के संदर्भ में प्रत्याशी को हलफनामा देना होगा।
- -प्रत्येक मतपेटी व निर्वाचन अधिकारी के स्थान पर कैमरा लगेगा।
- -किसी तरह की समस्या पर प्रत्याशी पर्यवेक्षक से शिकायत करेंगे।