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Banda News : पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापति समेत पांच को जेल, खनिज अधिकारी को बंधक बनाकर मारपीट का आरोप

बांदा में पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापित समेत पांच लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह ने जेल भेज दिया। तिंदवारी से पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति व पांच अन्य पर 2018 में सर्किट हाउस में तत्कालीन खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को बंधक बनाकर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप था।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Mon, 29 Aug 2022 05:41 PM (IST)Updated: Mon, 29 Aug 2022 05:41 PM (IST)
Banda News : पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापति समेत पांच को जेल, खनिज अधिकारी को बंधक बनाकर मारपीट का आरोप
Banda News पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापति को कोर्ट से जेल ले जाती पुलिस।

बांदा, जागरण संवाददाता। Banda News  तिंदवारी से पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति समेत पांच लोगों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गरिमा सिंह की अदालत में सोमवार को सरेंडर किया। सभी को जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक पर तत्कालीन खनिज अधिकारी के साथ बदसलूकी करने व बंधक बनाकर पीटने का आरोप था, जिसकी प्राथमिकी शहर कोतवाली में 10 अक्टूबर 2018 को हुई थी। 

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एमपी-एमएलए कोर्ट विशेष लोक अभियोजक अम्बिका प्रसाद व्यास ने बताया कि पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापति, देवेंद्र कुमार प्रजापति उर्फ पप्पू, मनोज प्रजापति उर्फ नीतू, कुलदीप पटेल, लवलेश प्रजापति ने अपने अधिवक्ता द्वारा सरेंडर प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की अदालत में दिया। साथ ही जमानत का प्रार्थना पत्र भी दिया गया।

जमानत की सुनवाई के समय विशेष लोक अभियोजक ने प्रबल विरोध किया। जिससे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उनके अधिवक्ता द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. अशरफ अंसारी की अदालत में आवेदन दिया। न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से जमानत प्रार्थन पत्र की सुनवाई के लिए प्रभारी न्यायाधीश एससीएसटी मो. कमरुज्जमा खान की अदालत में पेश किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए दलीलें दीं। न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। अब जमानत पर सुनवाई तीन अक्टूबर यानी मंगलवार को होगी। 


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