पुजारी को धमकी देने के मामले में पनकी मंदिर के महंत को मिली जमानत
पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी बालक दास ने 2016 में परिवाद दर्ज कराया था।
जागरण संवाददाता, कानपुर : मारपीट करने और धमकी देने के एक मामले में सोमवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सप्तम ने पनकी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत श्रीकृष्ण दास (कृष्ण लाल) को जमानत दे दी।
मंदिर के पुजारी बालक दास ने महंत श्रीकृष्ण दास के खिलाफ 2016 में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने महंत पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट पर सोमवार को महंत ने न्यायालय में सरेंडर किया। अधिवक्ता चंद्रमोहन मिश्र और आशीष कुमार अंश ने बताया कि न्यायालय ने 20-20 हजार रुपये के दो बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के एक निजी मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण परिवार पर आधारित है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त है। - - - - - - - - - - - - - - -
विधि छात्र पर हमले के अराोपितों की जमानत खारिज
कानपुर : विधि छात्र सौरभ तिवारी पर हमला करने के आरोपितों की जमानत याचिका सोमवार को जनपद न्यायाधीश आरके गौतम ने खारिज कर दी। बतौर आरोप पुराना कानपुर निवासी सौरभ को केसा कालोनी निवासी आकाश और रानीघाट निवासी बउआ ने अपने साथियों के साथ वीआइपी रोड पर रोका। उसके विरोध करने पर लोहे के रॉड, ईट और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। यंग लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री रतन अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय में जमानत अर्जी का विरोध किया था। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।