बिना माल बेचे बिल देने पर हो सकती गिरफ्तारी
दूसरे का जीएसटीएन प्रयोग करने बिना माल बेचे बिल देने पर ही हो सकती गिरफ्तारी
बिना माल बेचे बिल देने पर हो सकती गिरफ्तारी
-मर्चेंट चैंबर और केसीएएस की ओर से आयोजित सेमिनार में बोले टैक्स सलाहकार
-वित्तीय कानूनों में हुए बदलावों पर पांच सत्रों में हुए कार्यक्रम में जुटे चार्टर्ड अकाउंटेंट
जागरण संवाददाता, कानपुर : वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के तहत किसी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब वह बिना माल बेचे बिल जारी कर रहा हो या किसी दूसरे का जीएसटी नंबर प्रयोग कर रहा हो। यह जानकारी मंगलवार को टैक्स सलाहकार योगेश भसीन ने वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम में सम्मन एवं गिरफ्तारी के प्रावधानों पर दी। वह मर्चेंट चैंबर में मर्चेंट चैंबर आफ उप्र और कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी की ओर से वित्तीय कानूनों में नए बदलावों पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
टैक्स सलाहकार ने बताया कि इन मामलों में पांच वर्ष तक की गिरफ्तारी हो सकती है। अग्रिम जमानत लेने के नियम भी हैं। सम्मन में अधिकारियों को बताना होगा कि किस केस के संबंध में सम्मन भेजा गया है। इसके साथ ही सम्मन भेजने का कारण भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें उपस्थित होने की तारीख एवं समय तय होना चाहिए। वहीं, महेन्द्र नाथ ने बताया कि विदेशी कंपनी के शेयर का मूल्यांकन उस देश के कानून के हिसाब से किया जाता है। अनिल सक्सेना ने बताया कि सीएसआर में किए गए खर्च का विवरण भी करदाताओं को देना है। राजीव मेहरोत्रा, कानपुर चार्टर्ड अकाउटेंट सोसाइटी के अध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव, मर्चेन्ट चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कानोडिया, सुधीन्द्र जैन, डीसी शुक्ला, मनीष श्रीवास्तव, मुकुल टंडन, ज्ञान प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे।