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Anti Sikh Riots: सिख विरोधी दंगे में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, किदवई नगर में हुई थी वारदात

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के दंगे में कानपुर शहर में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन्हीं में से एक किदवई नगर हत्याकांड में एसआइटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपित को गिरफ्तार किया था।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Thu, 11 Aug 2022 10:38 PM (IST)Updated: Thu, 11 Aug 2022 10:38 PM (IST)
Anti Sikh Riots: सिख विरोधी दंगे में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, किदवई नगर में हुई थी वारदात
Anti Sikh Riots: सिख विरोधी दंगे में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज.

कानपुर, जागरण संवाददाता। सिख विरोधी दंगे के एक मामले में आरोपित सिद्ध गोपाल गुप्ता उर्फ बब्बू की जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश विकास गोयल ने खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार झा के मुताबिक रंजीत नगर निवासी सिद्ध गोपाल घटना के समय किदवई नगर में सिद्ध गृहस्थी के नाम से दुकान चलाते थे।

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किदवई नगर के ब्लाक निवासी पुरुषोत्तम के घर पर गुरुद्वारा था। एक नवंबर 1984 को दंगाइयों ने उनके घर पर हमला बोल दिया और उनके पिता की हत्या कर दी, जबकि बहू को जिंदा जला दिया था। पुरुषोत्तम के साथ गुरुद्वारे में पाठ करने आए लोगों से भी मारपीट की गई थी। सभी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुरुषोत्तम ने 10 नामजद और 40 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपित सिद्ध गोपाल ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।


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