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Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी के सभी मुकदमों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

प्‍लाट पर कब्‍जा करने और आगजनी मामले के साथ ही फर्जी आईडी प्रकरण में महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी के चारो मुकदमों में रिमांड अवधि बढा़ दी गई है। अब सपा विधायक के सभी मुकदमों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraPublished: Thu, 30 Mar 2023 02:57 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 02:57 PM (IST)
Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी के सभी मुकदमों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
Irfan Solanki: वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी इरफान सोलंकी के सभी मुकदमों में सुनवाई

कानपुर, जागरण संवाददाता। महाराजगंज जेल में बंद इरफान की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। इसमें जाजमऊ थाने में दर्ज जमीन कब्जाने का मामला, रंगदारी मांगने और ग्वालटोली पुलिस से विवाद के तीनों मामलों में एक अप्रैल तक के लिए रिमांड बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही बांग्लादेशी नागरिक रिजवान का फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भी इरफान का रिमांड 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ गया है।

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अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि विधायक को फर्जी आधार कार्ड मामले में भी कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने इरफान की अर्जी स्वीकार कर ली है अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही उसकी पेशी होगी। अधिवक्ता ने बताया कि 25 मार्च को पेशी के दौरान सपा विधायक ने ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई टालने के लिए अभी तक एक भी अर्जी उनकी ओर से नहीं दी गई है।

उनके दोनों गुर्दों में पथरी और रीढ़ की हड्डी में दर्द है साथ ही स्वास्थ्य भी काफी खराब है। जेल में वजन 20 किलो कम हो चुका है। रमजान में रोजा रखने से वह हर तारीख पर लगभग 800 किमी की यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसी आधार पर मुकदमों में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। अधिवक्ता के मुताबिक न्यायालय ने हर तारीख पर पेश होने, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट को भविष्य में मुकदमे के किसी भी विषय में लाभ का आधार न बनाने और बुलावे पर बिना बहाना उपस्थित होने की शर्त पर अर्जी स्वीकार की है।


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