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Kanpur Lockdown Day7 :खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री खोलने की छूट, इन शर्तों का करना होगा पालन

सहायक आयुक्त उद्योग ने कहा संक्रमण रोकने के लिए सरकार से मिली गाइडलाइन का अक्षरश पालन करना होगा।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2020 11:02 AM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 11:02 AM (IST)
Kanpur Lockdown Day7 :खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री खोलने की छूट, इन शर्तों का करना होगा पालन
Kanpur Lockdown Day7 :खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री खोलने की छूट, इन शर्तों का करना होगा पालन

कानपुर, जेएनएन। लॉकडाउन के समय जरूरी सामग्रियों का आपूर्ति प्रबंधन सुचारू रहे और हर आदमी तक खाद्य सामग्री पहुंचे, इसलिए उन्हें बनाने वाली फैक्टियां खोजा जाना भी जरूरी है। खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री खोलने के आदेश देने के साथ कुछ शर्तें भी रखीं गई हैँ। जिनका पालन हर ऐसी फैक्ट्री में संचालक को करना होगा वरना कार्रवाई की जा सकती है।

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सहायक आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ल के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सभी फैक्टियां मसलन आटा, चावल, दाल, तेल की मिलें व चक्कियां, ब्रेड, बिस्किट, मिल्क प्लांट के साथ नमकीन फैक्टियां, मीट और मुर्गी फार्म, फसल संग्रहण और सुरक्षा वाली फैक्टियां यानी बोरी व तिरपाल उद्योग, मेडिकल और साफ-सफाई से जुड़े सभी उद्योग जिसमें साबुन, डिटर्जेट, सैनिटाइजर, दवा, मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्टियां खोली जा सकेंगी।

दैनिक जरूरत की अन्य चीजें मोबाइल नेटवर्क, अखबार उद्योग भी खुला रहेगा। साथ ही पैकिंग मैटीरियल, परिवहन और पूरी सप्लाई चेन यानी सभी संबंधित सामान की फैक्टियां खुली रहेंगी। उपायुक्त ने बताया कि उद्योग न्यूनतम लेबर के साथ चलेंगे और संक्रमण रोकने के लिए सरकार से मिली गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करना होगा।

फैक्ट्रियों के लिए जारी गाइडलाइन

  • फैक्टियां न्यूनतम श्रमिक बल के साथ शुरू किया जाए।
  • फैक्ट्री के अंदर भीड़ न लगने दी जाए और लोगों के बीच की दूरी कम से कम एक मीटर हो।
  • थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हो।
  • एक श्रमिक से दूसरे श्रमिक के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए।
  • उद्यमी अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र और पास जारी करेंगे।
  • पहचान पत्र और पास वाले ही श्रमिक ही केवल आ-जा सकेंगे।

चेकपोस्ट पर मिलेगी सहूलियत

उत्पादित वस्तुओं के अलावा बोरा, प्लास्टिक, क्रेट्स, डलिया, अमोनिया गैस, सब्जी बीज, उर्वरक, पौध रक्षा रसायन, सिंचाई के उपकरण, मधुमक्खी के बक्से, कट फ्लावर, पैकिंग मैटेरियल को चेक पोस्ट से आवागमन के लिए प्रशासन क्लीयरेंस दिलाएगा। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है।


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