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गेहूं गायब करने के आरोप में स्टोर इंचार्ज निलंबित, मुकदमा

कार्रवाई - पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी नहीं दर्ज किया मुकदमा - 244 क्विटल गेहूं और 2

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 07:41 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 07:41 AM (IST)
गेहूं गायब करने के आरोप में स्टोर इंचार्ज निलंबित, मुकदमा
गेहूं गायब करने के आरोप में स्टोर इंचार्ज निलंबित, मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : इटावा से लाए गए गेहूं और मटर को गायब करने के आरोपित कृषि विभाग के बीज गोदाम के स्टोर इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जाच कराई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में स्टोर इंचार्ज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। स्टोर इंचार्ज पुलिस की हिरासत में है।

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किसानों को उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध हो इसके लिए ही इटावा से कृषि विभाग ने आठ सौ क्विंटल गेहूं और 110 क्विंटल मटर मंगवाया था। ये गेहूं और मटर दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित क्रॉसिंग के पास बने कृषि विभाग के गोदाम में रखा गया था। यहा से इसे विभाग के बीज बिक्री केंद्रों पर भेजने का आर्डर स्टोर इंचार्ज रामेश्वर दयाल शर्मा को दिया गया था। उसने कागज पर बीज भेज दिए। सत्यापन कराया गया तो पता चला कि मानक से कम बीज भेजे गए हैं। पड़ताल हुई तो 110 क्विंटल गेहूं और 27 क्विंटल मटर कम मिली। इनकी कीमत तकरीबन दस लाख रुपये आकी गई। उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह और जिला कृषि अधिकारी मनीष सिंह की जाच में मामला पकड़ में आया तो रामेश्वर के विरुद्ध कल्याणपुर थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर मिलते ही गुरुवार को रामेश्वर को हिरासत में ले लिया था। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उप निदेशक कृषि ने उसे निलंबित कर दिया है। उप निदेशक का कहना है कि निलंबित करने के साथ ही जाच अधिकारी की तैनाती कर दी गई है।


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