SIR में आधार कार्ड जन्म तिथि का नहीं होगा प्रमाण, सबमिट करने होंगे ये डॉक्यूमेंट
कानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि मूल अभिलेखों पर आधारित नहीं होती। जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रजिस्टर, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

बीएलओ को गहनता से जांच के बाद जन्म तिथि दर्ज करने के दिए गए आदेश। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता,कानपुर। आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य न किए जाने को लेकर शासन के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने भी ईआरओ और एईआरको के साथ बीएलओ को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों और बीएलओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, जन्मतिथि प्रमाणित करने का नहीं।
शासन द्वारा भेजे गए निर्देशों के साथ नियोजन विभाग के पत्र की जानकारी देते हुए कहा गया कि किसी भी शासकीय कार्य विशेषकर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। शासन के निर्देशानुसार आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि मूल अभिलेखों पर आधारित नहीं होती, इसलिए इसे प्रमाणित दस्तावेज की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता।
इसके स्थान पर जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रजिस्टर, सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध आयु संबंधी दस्तावेज, पैन कार्ड स्वीकार्य दस्तावेज होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
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