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अब 20 नहीं 24 तारीख तक फाइल करें 3बी रिटर्न, कारोबारियों को मिली राहत

जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार 3बी रिटर्न की तारीख बदली गई हैं। दीपावली के त्योहार में अपनी बिक्री में उलझे कारोबारियों को इस माह से राहत मिली है। उन्हेंं अपने 3बी रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय दिया गया

By Akash DwivediEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 03:07 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 03:07 PM (IST)
अब 20 नहीं 24 तारीख तक फाइल करें 3बी रिटर्न, कारोबारियों को मिली राहत
जीसएटी के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र, अन्य जानकारियां भी

कानपुर, जेएनएन। अब जीएसटी का 3बी रिटर्न 20 की जगह 24 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। इसी माह से यह व्यवस्था लागू हो रही है। अक्टूबर माह में व्यापारियों ने जो कारोबार किया होगा, उसका रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय मिल गया है। व्यापारियों के मुताबिक दीपावली के त्योहार के बाद भी इससे रिटर्न फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिल जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार 3बी रिटर्न की तारीख बदली गई हैं। दीपावली के त्योहार में अपनी बिक्री में उलझे कारोबारियों को इस माह से राहत मिली है। उन्हेंं अपने 3बी रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय दिया गया है।

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कपड़ा कारोबारी शेष नारायण त्रिवेदी के मुताबिक अभी दीपावली के लिए बिक्री चल रही है। इसके बाद छठ का भी पर्व है, उसमें भी महिलाएं नए कपड़े खरीदती हैं। ऐसे में 20 नवंबर तक 3बी रिटर्न फाइल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता लेकिन अब 24 नवंबर तक रिटर्न फाइल करने के अवसर ने राहत दी है। त्योहार के दौरान इस रिटर्न को फाइल करने की जल्दबाजी नहीं रहेगी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक जीएसटी ने पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए अब 20 की जगह 24 तारीख हो गई है। यह व्यवस्था मार्च 2021 तक के कारोबार के लिए की गई है। पांच करोड़ से ज्यादा कारोबार करने वालों के लिए अभी भी 3बी रिटर्न फाइल करने की तारीख 20 ही रहेगी।


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