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कन्नौज: हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, 10 साल पहले किया था कत्ल

शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय व बृजेश शुक्ल ने बताया कि सदर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम गुखरू निवासी अचिंत कुमार पुत्र उमाशंकर कठेरिया ने नौ दिसंबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भाई मनोज अपने घर में अकेला सो रहा था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 08:45 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 08:45 PM (IST)
कन्नौज: हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, 10 साल पहले किया था कत्ल
कन्नौज कोर्ट की खबर से संबंधित सांकेतिक फोटो।

कन्नौज, जेएनएन। रंजिश में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक हत्यारोपित नाबालिग होने पर उसे किशोर न्याय बोर्ड (जुबेनाइल कोर्ट) रेफर किया गया है। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय व बृजेश शुक्ल ने बताया कि सदर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम गुखरू निवासी अचिंत कुमार पुत्र उमाशंकर कठेरिया ने नौ दिसंबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भाई मनोज अपने घर में अकेला सो रहा था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके ग्राम बांसत थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव गई थी। गांव के जितेंद्र उर्फ लल्ला, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ भूरा, अमित व गजेंद्र सिंह उर्फ सोनू ने भाई को शराब के झूठे केस में फंसा दिया। तीन दिन बाद मनोज जेल से छूटकर आया तो इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 8 दिसंबर 2010 की रात को चारों भाइयों ने मनोज की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। शासकीय अधिक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ 11 गवाह पेश हुए। तत्कालीन पुुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ने चारों भाइयों के खिलाफ हत्या व एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) आनंद प्रकाश द्वितीय ने लल्ला, भूरा व अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर प्रत्येक को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, गजेंद्र सिंह उर्फ सोनू नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया। 


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