रोस्टर पर बंद होने वाली तीन टेनरियां चलती मिलीं, प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
पर्यावरण और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए टेनरियों को रोस्टरवार संचालन की अनुमति है लेकिन तीन टेनरियां चोरी-छिपे चलने पर विभाग ने जुर्माना लगाया है।
कानपुर, जेएनएन। चर्म औद्योगिक इकाइयों के लिए बने रोस्टर का पालन नहीं करने पर तीन टेनरियों पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई की है। रोस्टर पर बंदी के बावजूद टेनरियों का संचालन करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए विभाग ने टेनरियों के संचालन के लिए रोस्टर तय कर रखा है।
टेनरियों से निकलने वाले उत्प्रवाह को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए 258 टेनरियों के संचालन के लिए 15-15 दिन का रोस्टर बनाया गया है। रोस्टर के तहत अलग-अलग दिन में 138 व 120 की संख्या में टेनरियों के संचालन की अनुमति थी। इसमें ज्यूरिक इंटरनेशनल, लियाकत लेदर फिनिशर व आरके टेनर्स के रोस्टर का पालन नहीं करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक लाख 37 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी एसबी फ्रेंकलिन ने बताया कि रोस्टर के अनुसार, इन टेनरियों को 15 अगस्त के बाद चलाया जाना चाहिए था। रोस्टर को दरकिनार कर 11 दिन तक उत्पादन करने को लेकर दोषी मिलने पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के तहत यह कार्रवाई की गई है। तीनों टेनरियां शीतला बाजार व बुढिय़ा घाट पंपिंग स्टेशनों से जुड़ी थीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोस्टर जारी करने के दौरान अनियमित ढंग से संचालन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।
इसलिए लागू हुआ था रोस्टर
छबीलेपुरवा, वाजिदपुर, शीतला बाजार व बुढिय़ाघाट पंपिंग स्टेशन से जुड़ी सभी टेनरियों के एक साथ चलने पर उत्प्रवाह इतना अधिक हो गया था कि पानी ट्रीट होकर आगे नहीं जा पा रहा था। इसी वजह से यह रोस्टर लागू किया गया था।
पंपिंग स्टेशनों से जुड़ी टेनरियां
- पंपिंग स्टेशन-एक छबीलेपुरवा : 25
- पंपिंग स्टेशन-दो शीतला बाजार : 120
- पंपिंग स्टेशन-तीन वाजिदपुर : 95
- पंपिंग स्टेशन-चार बुढिय़ा घाट : 18