Kanpur Lockdown : रेड जोन में लाकडाउन का उल्लंघन करने पर होगा पांच लाख का जुर्माना, आवाजाही प्रतिबंधित
पुलिस ने तब्लीगी जमात के सदस्यों के कोरोना पाॅजिटिव मिलने के बाद उनके ठहराव वाले स्थानों पर पूरी तरह से सील करके आवाजाही पर रोक लगा दी है।
कानपुर, जेएनएन। शहर में तब्लीगी जमात के सात सदस्यों के कोरोना वायरस का पॉजिटिव मिलने के बाद घोषत रेड जोन एरिया को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। रेड जोन में लॉकाडाउन का उल्लंघन करने पर भारी मुचलके पर पाबंद करने के साथ पांच लाख तक का जुर्माना तय किया गया है। रेड जोन एरिया में आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहां अब न कोई जा सकता है और न ही कोई तय सीमा से बाहर जा सकता है।
बाहर घूमे तो मुचलके से होंगे पाबंद
रेड जोन घोषित किए गए इलाकों के अलावा शहर में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने मुचलका पाबंदी की तैयारी की है। उन लोगों को चिह्नित किया जा रहा है जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। आइजी ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक लाख से पांच लाख रुपये तक की मुचलका पाबंदी के निर्देश दिए हैं। आइजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए मुचलका पाबंदी की कार्रवाई होगी, सभी जिलों को निर्देश दिए हैं।
छह जगहों पर घोषित है रेड जोन
छह स्थानों को रेड जोन घोषित किया गया है, जहां पर तब्लीगी जमात के सदस्य ठहरे थे या फिर गए थे। शहर व घाटमपुर के सजेती में तब्लीगी जमात के सदस्यों के ठहरने वाली मस्जिद के एक किमी दायरे में आवाजही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अब इन क्षेत्रों में अगर कोई लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसपर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेड जोन में हलीम कॉलेज प्राइमरी स्कूल की मस्जिद, कर्नलगंज में शेख हुमायूं मस्जिद, बाबू पुरवा की शुफ्फा मस्जिद और कर्नलगंज की खैर मस्जिद तथा घाटमपुर सजेती में बरीपाल स्थित बड़ी मस्जिद और घाटमपुर की मस्जिद को रखा गया है। एसएसपी अनंतदेव ने बताया कि रेड जोन एरिया में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर पांच लाख रुपये में पाबंद करने के साथ दोबारा पकड़े जाने पर यह रकम वसूली जाएगी।