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Kanpur Lockdown Day 4 : आज से शहर में 11 बजे के बाद होगी होम डिलीवरी, जानें-किन बातों का रखना होगा ध्यान

प्रशासन ने शहर में 1043 दुकानों को अधिकृत किया है दुकानदारों को अपना मोबाइल नंबर और वाट्स नंबर सार्वजनिक करना होगा।

By AbhishekEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 10:14 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 10:14 AM (IST)
Kanpur Lockdown Day 4 : आज से शहर में 11 बजे के बाद होगी होम डिलीवरी, जानें-किन बातों का रखना होगा ध्यान
Kanpur Lockdown Day 4 : आज से शहर में 11 बजे के बाद होगी होम डिलीवरी, जानें-किन बातों का रखना होगा ध्यान

कानपुर, जेएनएन। बाजारों में हो रही भीड़ को रोकने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था बना ली गई है। शनिवार सुबह 11 बजे से शहर भर में 1043 दुकानें होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर देंगी। हालांकि होम डिलीवरी की व्यवस्था पटरी पर आने तक सुबह चार बजे से 11 बजे तक जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन भीड़ को इकट्ठा न होने देने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। होम डिलीवरी में लगे दुकानदार अपनी दुकानें 24 घंटे खोल सकेंगे लेकिन सुबह 11 बजे के बाद दुकान से किसी ग्राहक को सामान नहीं बेच पाएंगे।

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डिलीवरी में लगे वाहनों को पास की जरूरत नहीं

होम डिलीवरी के लिए एनआइसी की वेबसाइट पर 234 दुकानदारों ने आवेदन किया था। उन्हें अनुमति दे दी गई है। साथ ही संख्या कम होने पर व्यापार मंडलों के जरिए क्षेत्रीय दुकानदारों की भी सूची मांगी गई थी। उनसे मिली सूची मिलाकर कानपुर में कुल 1043 दुकानदार चिह्नित किए गए हैं। इनमें बीच शहर के दुकानदार हैं तो शहर के बाहरी क्षेत्रों के भी, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ये सभी दुकानदार होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसमें फल, सब्जी, दूध, ब्रेड समेत सभी जरूरी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। डिलीवरी में लगे वाहन को पास की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए डिलीवरी का अनुमति पत्र ही काफी होगा।

दुकानदार देंगे मोबाइल और वाट्सएप नंबर

होम डिलीवरी के लिए चिह्नित दुकानदार अपने क्षेत्र में मोबाइल नंबर बांटेंगे, साथ ही अपनी दुकान पर भी अपना मोबाइल और वाट्सएप नंबर लिखेगा। क्षेत्रीय निवासी इस नंबर पर कॉल या वाट्सएप के जरिए अपने सामान की सूची भेज सकते हैं। दुकानदार उक्त सामान अपने डिलीवरी ब्वाय के माध्यम से डिलीवर कराएंगे। डिलीवरी के लिए रिक्शा, साइकिल, ठेला, मोटरसाइकिल के लिए पास की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत महसूस हो रही है तो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी पास जारी करेंगे।

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां खुलेंगी

पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और गैस एजेंसियां खुलेंगी। इनके लिए समय सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। चूंकि होम डिलीवरी की व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लग सकता है, इसलिए अभी सुबह चार बजे से 11 बजे तक जरूरी सामानों के दुकानों को खोलने अनुमति रहेगी। लेकिन उन्हें ग्राहकों को दूर रखने की व्यवस्था खुद करनी होगी। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी का कहना है कि खाद्य वस्तुओं की कतई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जनता भी सामान का भंडारण न करें। शनिवार से होम डिलीवरी शुरू कराई जा रही है। लोग सामान की सूची बनाकर सामान मंगवा सकते हैं।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • होम डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • एक सप्ताह में चार बार ही कराई जा सकती है होम डिलीवरी।
  • ग्राहक धैर्य रखें, डिलीवरी के लिए दुकानदार पर दबाव न बनाएं, उन्हें सामान पैक करने, हिसाब करने, डिलीवरी करने का समय दें।
  • फोन के बजाए वाट्सएप पर सूची भेजना ज्यादा आसान रहेगा।
  • बार बार फोन करने से सभी का काम प्रभावित होगा, इसलिए दुकानदार को बार-बार डिस्टर्ब न करें।
  • दुकानदार के पास सप्लाई करने के लिए 24 घंटे समय है।
  • किसान अपने उत्पाद सुबह चार बजे से 11 बजे तक मंडी में ले जा सकेंगे।
  • डेयरी उत्पाद, मीट और मछली का परिवहन करने वाले वाहन या फ्रीजर युक्त वाहन के पास क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी बना सकेंगे।
  • फल, सब्जी, दूध, अंडा, ब्रेड, किराना की सप्लाई में लगे ठेला, ठिलिया, बुग्गी, लोडर, दूधियों के लिए मोटर साइकिल, ई-रिक्शा, हाथ रिक्शा, घोड़ा-गाड़ी आदि के लिए पास की आवश्यकता नहीं है।

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