SBI के डीजीएम और आइटी मैनेजर पर मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला Kanpur News
बैंक ग्राहक ने साइबर सेल और जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की है।
कानपुर, जेएनएन। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तनु भटनागर ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) के डीजीएम और आइटी मैनेजर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। उपभोक्ता ने साइबर सेल और जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की है।
ये है पूरा मामला
कोतवाली के रामनारायण बाजार निवासी मनीष कुमार साहू का मालरोड की एसबीआइ शाखा में नेशनल लाउडस्पीकर हाउस के नाम से खाता है। 8 मई 2019 को उनके मोबाइल नंबर पर एक-एक कर सात मैसेज आए जिससे 20-20 हजार करके कुल 1.40 लाख रुपये अवैध रूप से खाते से निकाले जाने की जानकारी हुई। तत्काल वह मालरोड शाखा पहुंचे तो कोई सही जानकारी नहीं दी गई और न ही मदद मिली। इस पर उन्होंने 100 नंबर पर सूचना दी। इसके बाद भी उनके रुपये वापसी के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने साइबर सेल और जनसुनवाई पोर्टल पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी।
डीजीएम पर लगाया ये आरोप
कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि मालरोड शाखा के डीजीएम और आइटी विभाग के मैनेजर की लापरवाही से उनके खाते से रुपये निकल गए। अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने बताया कि इस मामले में सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध पाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। थाना प्रभारी कौशल किशोर दीक्षित ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही बैंक के दस्तावेज एकत्रित करने के बाद आरोपियों के बयान दर्ज किये जाएंगे।