अब सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक हत्याकांड की सुनवाई, सजायाफ्ता पूर्व विधायक की अपील विचारार्थ स्वीकार
तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई लेकिन पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल की जमानत पर फैसला नहीं।
हमीरपुर, जेएनएन। सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की बेंच ने विचारार्थ स्वीकार कर ली है। सोमवार को न्यायाधीश एम शांता गार्डर व सतीश खन्ना की डबल बेंच में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
हमीरपुर मुख्यालय में 22 वर्ष पूर्व हुए पांच लोगों के सामूहिक हत्याकांड में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 10 लोगों को उप्र हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषी अलग-अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध पूर्व विधायक व अन्य की ओर से सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। पूर्व विधायक के स्थानीय अधिवक्ता प्राणेश सिंह ने बताया कि अशोक चंदेल की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने विचारार्थ स्वीकार कर ली है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। जमानत के मामले में अभी कोर्ट ने रीकॉल नहीं किया है। पूर्व विधायक को अभी जेल में ही रहना होगा। अभी मामले के अन्य दोषियों द्वारा दाखिल एसएलपी की अलग-अलग तारीख लगी होने से सुनवाई नहीं हुई है।
वादी को सुप्रीमकोर्ट पर पूरा भरोसा
सामूहिक हत्याकांड में घायल हुए वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व विधायक के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। जमानत को लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
इनको हो चुकी उम्रकैद की सजा
सामूहिक हत्याकांड में अशोक चंदेल सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। निचली अदालत से दस लोगों के बरी होने के बाद मुकदमे के वादी राजीव शुक्ला ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सहित सभी को उम्रकैद की सजा बीती 19 अप्रैल को सुनाई थी। सभी ने 13 मई को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। पूर्व विधायक आगरा जबकि आशुतोष सिंह डब्बू फतेहगढ़ व अन्य दोषी रघुवीर सिंह, नसीम, भान सिंह, श्याम सिंह, प्रदीप, उत्तम, साहब सिंह व रुक्कू स्थानीय जेल में हैंंं।