फार्म 16 में नियोक्ता को करना होगा ऑनलाइन सत्यापन, गलत होने पर लगेगी पेनाल्टी
आयकर रिटर्न में गड़बडिय़ों को देख मांगी गईं कई जानकारियां वेतन व छूट के साथ देनी होगी पूरी डिटेल।
कानपुर, जेएनएन। कर्मचारियों के आयकर रिटर्न और नियोक्ता द्वारा दी जा रही जानकारियों में अंतर की वजह से आयकर विभाग तमाम नोटिस जारी करता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नियोक्ता अब कर्मचारी को फार्म 16 जारी करने से पहले उसे ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। वेतन का पूरा ब्रेकअप मांगने के साथ छूट व अन्य डिटेल भी मांगी गई है।
नियोक्ता अपने कर्मचारियों को फार्म 16 जारी करते हैं। अभी इसमें अलग-अलग व्याख्या नहीं की जाती है। अब आयकर विभाग ने नियोक्ता को कर्मचारी के निवेश, अतिरिक्त साधनों से आय, छूट के मामले भी एकत्र कर उन्हें फार्म 16 में दर्शाने के लिए कहा है। इसके तहत सेक्शन 10 के तहत छूट के जो डिटेल हैं, उन्हें बढ़ा दिया गया है। चैप्टर 6ए में 11 अलग-अलग बिंदुओं की जानकारी मांगी गई है।
एनेक्जर 2 में वेतन संबंधी जो जानकारी दी जाती थीं, उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। अब ग्र्रास सेलरी, बेनीफिट के साथ ही भत्तों का भी विवरण देना होगा। एक तरह से पूरे वेतन में किस मद में कितनी रकम है, उसकी जानकारी देनी होगी। यात्रा भत्ता, अवकाश नकदीकरण, मकान किराया भत्ता या अन्य कोई भत्ता जो धारा 10 में छूट के योग्य हो, उसे भी दर्शाना होगा।
विशेषज्ञ की बात
कर्मचारी को जारी किए जाने वाला फार्म 16 नियोक्ता को अब और सावधानी से देना होगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जानकारियां गलत होने पर आयकर विभाग किसी तरह की पेनाल्टी भी लगा सकता है।
- आशीष गुप्ता, टैक्स सलाहकार
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