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किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद, दस हजार रुपये अर्थदंड

-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सुनाई सजा अपराधी को भेजा जेल -चार साल पहले गांव की एक कि

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 06:18 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 06:18 PM (IST)
किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद, दस हजार रुपये अर्थदंड
किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद, दस हजार रुपये अर्थदंड

-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सुनाई सजा, अपराधी को भेजा जेल

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-चार साल पहले गांव की एक किशोरी के साथ हुई थी वारदात

जागरण संवाददाता, कन्नौज : खेत पर गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने दोष सिद्ध अपराधी को जेल भेज दिया।

शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी चार सितंबर 2017 को गांव के बाहर सुबह शौच के लिए गई थी। उसी समय गांव के धर्मेद्र नाथ ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर आकर अपने पिता को घटना से अवगत कराया तो उन्होंने थाना सौरिख में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले दिन कोर्ट में पीड़िता के बयान कराए। मेडिकल परीक्षण तथा फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने धर्मेद्र नाथ के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने दोष सिद्ध होने पर धर्मेद्र नाथ को सात साल कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।


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