हत्या के मामले में पिता समेत तीन बेटों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, कन्नौज: होली के दिन युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता समे
जागरण संवाददाता, कन्नौज: होली के दिन युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता समेत तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं, दूसरे पक्ष से भी तीन लोगों को मारपीट के आरोप में छह माह कारावास का दंड दिया गया। साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला जज ने यह फैसला सुनाकर दोषियों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम धीरपुर में 20 मार्च, 2011 को होली के दिन कैलाश नए मकान से पुराने घर में जानवर बांधने जा रहा था। उसी समय राजाराम वर्मा ने पुरानी बातों को लेकर अभद्रता शुरू कर दी। कैलाश के पुत्र लालू ने बीचबचाव करने का प्रयास किया। राजाराम के ललकारने पर उनके पुत्र जगमोहन व सत्येंद्र ने लालू का हाथ पकड़ लिया जबकि वीरभान ने तमंचे से गोली मार हत्या कर दी। मृतक लालू के पिता कैलाश ने राजाराम व उनके पुत्र वीरभान, सत्येंद्र और जगमोहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वही, दूसरे पक्ष से पननालाल ने मारपीट और कुल्हाड़ी से हमले में भतीजे सत्येंद्र को गंभीर रूप से घायल करने की तहरीर दी। इसमें मोर ¨सह, रामप्रकाश और रामदुलारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में पिता समेत तीन पुत्रों को उम्रकैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, मारपीट के मामले में तीन को छह-छह माह की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।