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वाणिज्यकर विभाग ने लागू की ब्याज माफी योजना

जागरण संवाददाता कन्नौज व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए वाणिज्यकर विभाग ने ब्याज माफी योजना लागू की है। यह व्यवस्था जून तक लागू रहेगी जिसमें पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को ब्याज में दस से 100 फीसद तक छूट का अवसर मिलेगा। दिसंबर माह तक के बकाए पर इस योजना का लाभ मिलेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 07:33 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 07:33 PM (IST)
वाणिज्यकर विभाग ने लागू की ब्याज माफी योजना
वाणिज्यकर विभाग ने लागू की ब्याज माफी योजना

जागरण संवाददाता, कन्नौज: व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए वाणिज्यकर विभाग ने ब्याज माफी योजना लागू की है। यह व्यवस्था जून तक लागू रहेगी, जिसमें पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को ब्याज में दस से 100 फीसद तक छूट का अवसर मिलेगा। दिसंबर माह तक के बकाए पर इस योजना का लाभ मिलेगा।

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शुक्रवार को जानकारी देते हुए वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार निरंजन ने बताया कि योजना में व्यापारियों के मूल बकाये पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना में शामिल होने के लिए व्यापारियों को विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जहां दस लाख रुपये तक के मूल बकाया वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर सौ फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाया जमा करने पर ब्याज में 90 फीसद तक छूट मिलेगी। एक से पांच करोड़ तक के मूल बकाया वाले व्यापारियों को ब्याज में 50 फीसद छूट दी जाएगी। वहीं, पांच करोड़ से अधिक मूल बकाया जमा करने पर ब्याज में दस फीसद की छूट दी जाएगी। दिसंबर तक के बकाए पर मिलेगा लाभ

वाणिज्यकर उपायुक्त ने बताया कि वैट के साथ ही मनोरंजन कर के बकायेदार व्यापारियों को ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू होगी। योजना के तहत मिलने वाले आवेदनों को अधिकारियों को सत्यापित कराया जाएगा। त्रुटि होने पर आवेदक को उसे सुधारने के तीन दिन का मौका मिलेगा। व्यापारियों की तरफ से पूरी बकाया राशि जमा करने और योजना में छूट देने के बाद 30 दिनों में व्यापारियों को अदेयता प्रमाणपत्र जारी कर किया जाएगा।


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