बाल-विवाह कराने वालों को मिलेगी सजा
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ : कोई भी व्यक्ति नाबालिग का विवाह कराते पकड़ा जाएगा या ऐसे आयोजनों
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ : कोई भी व्यक्ति नाबालिग का विवाह कराते पकड़ा जाएगा या ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देगा तो उसे अब सजा मिलेगी। इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बुधवार को यह जानकारी ब्लाक कार्यालय पर आयोजित बैठक में ज्वाइंट बीडीओ सदानंद दीक्षित ने दी।
उन्होंने कहा कि बाल सुरक्षा को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 को संशोधित कर नए 2006/2015 के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निराश्रित, परित्यक्त, उपेक्षित, घर से भागे हुए एवं कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को संस्थागत व गैर संस्थागत प्रयासों से सही वातावरण प्रदान किया जाएगा। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी कार्य किया जाएगा। लोग चाइल्ड लाइन 1098 पर निश्शुल्क फोन सेवा का लाभ ले सकते हैं। यह बच्चों के संरक्षण के लिए 24 घंटे चालू रहती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 181 पर भी सूचना दी जा सकती है। विधि सह पर्यवेक्षक बाल कृष्ण ने बताया कि परित्यक्त नवजात शिशुओं के मिलने पर लोग चाइल्ड लाइन पर सूचना दें। इस पर ब्लाक बाल संरक्षण समिति के सदस्य मौके पर पहुंचेगे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इससे नवजात शिशु को तत्काल संरक्षण मिलेगा। ब्लाक स्तर पर बालश्रम, बाल यौन शोषण, पलायन या फिर अन्य किसी क्रूरता के व्यवहार की शिकायत पर भी संरक्षण टीम मौके पर पहुंचेगी। इस दौरान शारदा भदौरिया, हरिओम गुप्ता, एडीओ समाज कल्याण शिशुपाल ¨सह मौजूद रहे।