किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता कन्नौज खेत से घर जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को विश्
जागरण संवाददाता, कन्नौज : खेत से घर जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने 20 साल कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्याय मिलते ही पीड़िता के आंसू छलक पड़े। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली के ग्राम मतौली निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था कि शाम सात बजे के करीब उनकी 16 वर्षीय बेटी खेत पर काम कर घर वापस आ रही थी। रास्ते में गांव का ही राघवेंद्र दीक्षित उर्फ रानू पुत्र कृष्ण बिहारी दीक्षित अपने खेत के पास खड़ा था। रानू ने बेटी को पकड़ लिया और खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीछे आ रही उसकी पुत्रवधू ने देखा तो रानू ने उसे तमंचा दिखाकर धमकाया तथा जातिसूचक गालियां दीं। पीड़िता के पिता ने सदर कोतवाली में रानू के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससी-एसटी एक्ट तथा पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मामले की विवेचना करते हुए सीओ सिटी श्रीकांत प्रजापति ने अभियुक्त रानू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर पीड़िता और युवक की डीएनए जांच की गई, जिसमें फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश हुए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने अभियुक्त राघवेंद्र उर्फ रानू को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।