बंद में 100, खुले मैदान में 40 फीसद तक होगी संख्या
जागरण संवाददाता कन्नौज अब हॉल या बंद परिसर में होने वाले आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति नह
जागरण संवाददाता, कन्नौज : अब हॉल या बंद परिसर में होने वाले आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुले मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्रफल के हिसाब से 40 फीसद लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बढ़ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सोमवार को यह गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अब तक लागू गाइडलाइन में बदलाव किया है, जो सोमवार से जिले में लागू हो गई है। अब बंद स्थान या किसी हॉल में शादी व मांगलिक कार्यक्रम, सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जो अब तक 200 व्यक्ति का नियम था। इसी तरह खुले मैदान व स्थान में प्रदर्शनी, मेला, सभा या अन्य आयोजन करने पर 40 फीसद उपस्थित क्षेत्रफल की क्षमता के अनुसार होगी। अब तक 50 फीसद व्यक्तियों के शामिल होने का नियम था। प्रवेश करने पर थर्मल स्क्रीनिग, मास्क, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। कोरोना नियमों का पालन कराने को प्रशासन कृतसंकल्प है। मास्क पहनना,सैनिटाइजर का प्रयोग करना, दो गज दूरी से बात करना तथा भीड़ में न जानने का निर्देश भी स्थानीय प्रशासन की ओर से दिया गया है। डीएम गजेंद्र कुमार ने बताया कि निरीक्षण में उल्लंघन पाया तो कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सामान्य नागरिक को कोई दिक्कत न हों इसके लिए प्रशासन सदैव साथ रहेगा।