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हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

झाँसी : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी, चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) विमल प्रकाश आर्य

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 01:03 AM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 01:03 AM (IST)
हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास
हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

झाँसी : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी, चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) विमल प्रकाश आर्य ने कपूर टेकरी निवासी रहीश उर्फ चाँदा को हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व जुर्माना की स़जा सुनायी है।

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अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष कुमार दोहरे ने बताया मो. अली निवासी कपूर टेकरी ने थाना नवाबाद को 4 जुलाई 2013 को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई खलील अहमद बाबा कपूर शाह की म़जार पर बैठकर भीख माँगकर अपना पेट भरता था। लगभग 2 माह पहले मोहल्ले के रहीश उर्फ चाँदा निवासी कपूर टेकरी ने उसे मारा-पीटा तथा रुपए छीन लिए और मारने की धमकी दी थी। कल रात अपने घर आते समय उसके भाई की रहीश ने छुरी मारकर हत्या कर दी। उसने घटना छिपाने के लिए थाना कोतवाली में गलत रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने धारा 302, 201 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विवेचना, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर रहीश उर्फ चाँदा को धारा 302, 201 आइपीस के तहत दोषी मानते हुए धारा 302 आइपीसी में आजीवन कारावास तथा 50 ह़जार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 201 में 3 वर्ष तथा 3 हज़ार रुपए जुर्माना, न देने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

फाइल-रघुवीर

22 अक्टूबर 21


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