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नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 20 साल की स़जा

झाँसी : नाबालिग से बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय संख्या 9 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 10:37 PM (IST)
नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 20 साल की स़जा
नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 20 साल की स़जा

झाँसी : नाबालिग से बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय संख्या 9 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नितेन्द्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त थाना लहचुरा के ग्राम धवाकर निवासी राघवेन्द्र को 20 साल का कठोर कारावास और 20 ह़जार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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चेक बाउन्स होने पर एक साल की स़जा

झाँसी : अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह द्वारा अभियुक्त मनोज सोनी निवासी गंधीगर का टपरा, कोतवाली को धारा 138 एनआइ ऐक्ट के अन्तर्गत दोषी पाया। अभियुक्त को एक साल का सश्रम कारावास और 11 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि में से 7 लाख 50 ह़जार रुपए परिवादी को बतौर प्रतिकर प्रदान किए जाने के आदेश दिए। अभियुक्त ने परिवारी को ऋण की अदायगी में 7 लाख 50 ह़जार रुपए का चेक दिया था, जो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउन्स हो गया था।

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समय : 10.25 बजे


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