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दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को नहीं मिली जमानत

झाँसी : विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) संजय कुमार सिंह ने दुष्कर्म के मामले में बबीना थाना क्षेत्र के

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 01:00 AM (IST)
दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को नहीं मिली जमानत

झाँसी : विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) संजय कुमार सिंह ने दुष्कर्म के मामले में बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम रसीना निवासी अभियुक्त राजवीर यादव की जमानत निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिनों अभियुक्त के विरुद्ध थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चन्द्र प्रकाश शर्मा एड. ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का अपराध किया, उसके जमानत पर रिहा होने से फरार होने की सम्भावना है। गवाहों को भी डरा-धमका सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी।

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अभियुक्ता की जमानत निरस्त

इसी न्यायालय से दुष्कर्म के मामले में सकरार थाना क्षेत्र ग्राम गुढ़ा निवासी अर्चना की जमानत खारि़ज कर दी। अभियोजन के अनुसार पिछले दिनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सकरार में धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो ऐक्ट के तहत मु़कदमा दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त की बहन नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गयी। सह अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बुरा काम किया। अभियुक्ता के जमानत पर रिहा होने के उसके फरार होने की सम्भावना है। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी।

प्राणघातक हमले में अभियुक्त की जमानत खारिज

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार (तृतीय) ने प्राणघातक हमले के मामले में अभियुक्त हरीशंकर यादव की जमानत निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोंठ निवासी पवन कुमार ने 15 जून 2020 को थाना मोंठ में सूचना दर्ज करायी थी कि उसके पिता गोविन्द सिंह घर आ रहे थे, तभी ग्राम बुढ़ावली में विपक्षियों ने बन्दूक से फायर कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलिज में भर्ती कराया गया। इसके बाद से ही अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता ते़ज सिंह गौर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गम्भीर आपराधिक घटना की। अपराध में अभियुक्त की भूमिका फायर करने वालों में बतायी गयी है। सह अभियुक्तों की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसका आपराधिक इतिहास भी है। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी।

3 दिन से लापता युवक का शव नाले के पास मिला

झाँसी : 3 दिन से लापता युवक का शव हँसारी के समीप स्थित एक नाले के पास पड़ा मिला। सदर बा़जार थाना क्षेत्र के लालकुर्ती निवासी रवि वाल्मीकि (32) अपने परिवार के साथ रहकर म़जदूरी करता था। परिजनों के अनुसार रवि गुरुवार को लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं चल सका। आज हँसारी के समीप नाले के पास शव मिला। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के अनुसार रवि नशा करता था। नशे की हालत में नाले के पास गिर पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

फाइल : राकेश यादव

समय : 6.50 बजे

19 सितम्बर 2020


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