पति को उम्ऱकैद
- कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाया ़फैसला झाँसी : अपर सत्र न्यायाधी
- कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाया ़फैसला
झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने शराब पीने का विरोध करने पर कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने का आरोप साबित होने पर नाथूराम कुशवाहा को धारा 302 में आजीवन कारावास की स़जा तथा 10 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौ़जदारी) सन्तोष कुमार दोहरे ने बताया कि निवाड़ी (मप्र) क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बिनवारा निवासी बाबूलाल कुशवाहा ने 1 अगस्त 2015 को थाना बरुआसागर पुलिस को बताया कि उसकी बहन कुसमा की शादी बाँस भिरे की टौरिया बरुआसागर निवासी नाथूराम के साथ शादी हुयी थी। वह 31 जुलाई/1 अगस्त 2015 की रात्रि में जगनाथपुरा में खेत पर बनी टपरिया में सो रही थी, तभी पति ने कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मु़कदमा दर्ज करके विवेचना के उपरान्त कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वादी ने कोर्ट में बयान दिया कि अभियुक्त शराब पीने का आदी था, उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना करती थी। नाथूराम ने ़जमीन व घर बेच दिया था और खेत पर टपरिया बनाकर उसमें रहने लगा था। इसके बाद भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा। पत्नी के विरोध करने पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।
दम्पति की मारपीट करने पर 3 साल की स़जा
झाँसी : विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी ऐक्ट) शकील अहमद खाँ ने म़जदूरी करने से मना करने पर घर में घुसकर दम्पति की मारपीट करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर मऊरानीपुर ग्राम बुखारा निवासी अभियुक्त वीरेन्द्र को धारा 452, 506, 3 (1) 10 एससी/एसटी ऐक्ट में 3-3 साल तथा 323 में 1 साल के साधारण कारावास तथा 2-1-1 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी नहीं करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी स़जाएं साथ-साथ चलेंगी।
सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बीके राजपूत ने बताया कि ग्राम बुखारा निवासी अंगूरी देवी पत्नी जवाहर ने मऊरानीपुर पुलिस को बताया कि वह 13 अक्टूबर 1994 को अपने घर के अन्दर बैठी थी, तभी आरोपी घर पर आया और दूसरे दिन म़जदूरी करने के लिए कहा। मना करने पर उसने पति के साथ मारपीट कर दी। पति को बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी उसके साथ भी मारपीट कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।
चेक बाउन्स होने पर डेढ़ साल की स़जा
- कोर्ट ने 6 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
झाँसी : अतिरिक्त न्यायालय पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने चेक बाउन्स होने के मामले में आरोप साबित होने पर हँसारी गिर्द-2 निवासी मुकेश को धारा 138 एनआइ ऐक्ट में 18 माह के सश्रम कारावास तथा 6 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। परिवादी द्वारा दायर परिवाद में कहा गया कि अभियुक्त को डीजे ख़्ारीदने के लिए 4.50 लाख रुपये दिये थे, जिसकी अदायगी के लिए आरोपी ने परिवादी को चेक दिया। अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर बैंक से चेक बाउन्स हो गया था।
प्रेमी से कहासुनी के बाद लॉ छात्रा ने आत्महत्या की
झाँसी : भेल में कार्यरत जयप्रसाद यादव की बेटी अस्मिता, जो ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रही थी, ने प्रेमी से कहासुनी होने के बाद फाँसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। नोएडा पुलिस ने प्रेमी के ख़्िाला़फ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रेमी भी झाँसी का रहने वाला है।
हमारे नोएडा कार्यालय के अनुसार अस्मिता अपनी बहन के साथ अल्फा-2 सेक्टर में किराए के कमरे में रहती थी। शुक्रवार को अस्मिता विश्वविद्यालय नहीं गई थी। जाँच में पता चला है कि छात्रा की सुबह 10 बजे अपने प्रेमी हर्षित से फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद छात्रा ने कमरे में फाँसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। हर्षित कई घण्टे तक फोन करता रहा, लेकिन छात्रा का फोन नहीं उठा। इसके बाद हर्षित ने अपने एक दोस्त को अस्मिता के कमरे पर जाने के लिए कहा। हर्षित का दोस्त कमरे पर पहुँचा, तो मामले का पता चला। एसपी देहात (नोएडा) विनीत जायसवाल का कहना है कि झाँसी निवासी हर्षित के ख़्िाला़फ मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजन शव लेकर झाँसी के लिए रवाना हो गए हैं।
फाइल : राकेश यादव
समय : 7.30 बजे
16 मार्च 2019