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हमले के आरोपी दोनों पक्षों को नेकचलनी की सजा

0 परीवीक्षाधीन अवधि में सदाचार व शान्ति कायम रखने की शर्त 0 टहरौली थाना क्षेत्र के घुरैया गाँव का

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 11:31 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 11:31 PM (IST)
हमले के आरोपी दोनों पक्षों को नेकचलनी की सजा
हमले के आरोपी दोनों पक्षों को नेकचलनी की सजा

0 परीवीक्षाधीन अवधि में सदाचार व शान्ति कायम रखने की शर्त

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0 टहरौली थाना क्षेत्र के घुरैया गाँव का मामला

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3 पीएन राय ने प्राणघातक हमले के आरोपी दोनों पक्षों को छह माह नेकचलनी की स़जा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्याम यादव ने बताया कि थाना टहरौली में 22 अक्टूबर 2010 को दो पक्षों ने तहरीर दी। पुलिस ने संजय पुत्र राजेन्द्र सिंह की तहरीर पर घुरैया निवासी जितेन्द्र प्रताप, दिनेश प्रताप सिंह व मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 307/34, 504, 506, 7 क्रिमनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने राजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह की तहरीर पर घुरैया निवासी संजय पटेल, सचिन, रामजी, गुड्डी, चन्द्रपाल सिंह, जितेन्द्र सिंह, पहलवान व विशाल के ख़्िाला़फ आइपीसी की धारा 147, 148, 159, 307, 394, 325, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों ने 22 अक्टूबर 2010 की रात को लाइसन्सी व गैर लाइसन्सी अस्लिहा से हमला करने के आरोप लगाए। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किया। इस प्रकरण में सत्र परीक्षण के समय न्यायालय ने बहस, तथ्यों व गवाही के बाद दोनों पक्षों को मारपीट में दोषी माना, जबकि अन्य धाराओं के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं मिला। दोनों पक्षों ने अपना पहला अपराध बताते हुए समाज में सम्मानित व्यक्ति के नाते परिवीक्षा पर छोड़ने की गुहार लगायी। अदालत ने एक पक्ष के जितेन्द्र प्रताप, मानवेन्द्र व राघवेन्द्र तथा दूसरे पक्ष के संजय पटेल, सचिन, रामजी, चन्द्रपाल सिंह, जितेन्द्र सिंह, पहलवान व विशाल को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए 6 माह के सदाचार व परिशान्ति कायम रखने की शर्त पर छोड़ा। अभियुक्तों को 2 सप्ताह के अन्दर परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष 20-20 ह़जार रुपए की जमानत व इसी धनराशि का बन्ध पत्र प्रस्तुत करने को कहा। आरोपी गुड्डी देवी को दोष मुक्त कर दिया गया।

विद्युत चोरी का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक की स़जा

0 5 ह़जार रुपये जुर्माना भी

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम शकील अहमद खाँ ने विद्युत चोरी का आरोप सिद्ध होने पर श्याम कुमार शिवहरे निवासी बंगला घाट को स़जा सुनायी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकान्त श्रीवास्तव ने बताया कि नवाबाद पुलिस में अवर अभियन्ता विद्युत प्रखण्ड प्रथम काशी प्रसाद ने 21 जुलाई 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि इलाइट चौराहा स्थित सुन्दर मार्केट में एसके वीडियो मिक्सिंग के संचालक श्याम कुमार शिवहरे को बगैर वैध विद्युत संयोजन के सीधे चोरी से विद्युत का उपयोग करते हुए पाया, जिसका भार 2 किलोवॉट पाया गया। विद्युत विभाग की टीम व पुलिस प्रवर्तन दल ने कटिया केबिल व अन्य सामग्री जप्त की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई व गवाही के बाद अभियुक्त को धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय उठने तक की स़जा तथा पाँच ह़जार रुपए अर्थदण्ड की स़जा सुनायी। अर्थदण्ड न देने पर 15 दिन के कारावास से दण्डित किया।

लूट का आरोप सिद्ध होने पर 4 वर्ष की स़जा

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दण्ड प्रक्रिया संहिता) अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को 4 वर्ष कारावास व जुर्माने की स़जा सुनायी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष कुमार दोहरे ने बताया कि शाहजहाँपुर (झाँसी) के थानाध्यक्ष ने लिखित तहरीर में कहा कि 8 अगस्त 2014 को वह अपने घर से मोटर साइकिल (यूपी 93 एएम 9120) द्वारा अपने फूफा सन्तराम पाल निवासी साई मुलोवा दतिया गया था। 12 अगस्त को फूफा के घर से वापस आते समय दतिया-भाण्डेर तिराहे पर बगैर नम्बर की बाइक लिए 2 बदमाशों ने रोकने की कोशिश की। किसी प्रकार बचकर वह आगे आया, तो दोनों बदमाशों ने काडोर से आगे रोक लिया। बदमाश उसकी मोटर साइकिल, 3 ह़जार रुपए ऩकद व मोबाइल फोन को छीन कर भाग गए। कंट्टे की बट से उसको चोट भी आयी। यह रिपोर्ट दर्ज कर कोतवाली दतिया को विवेचना के लिए प्रेषित कर दी। स्वॉट टीम व थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आकाश जाटव व इन्दू उर्फ संजू अहिरवार को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व गवाही के बाद आधार 394 आइपीसी में दोषी पाते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास व 5 ह़जार रुपए की अर्थदण्ड की स़जा से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर 3-3 माह की स़जा से दण्डित किया जाएगा। जेल अवधि स़जा में समायोजित की जाएगी।

दो नायब तहसीलदार बदले

झाँसी : ़िजलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने प्रशासनिक एवं जनहित को देखते हुए नायब तहसीलदार मोंठ सुनील कुमार को तहसील टहरौली तथा नायब तहसीलदार टहरौली बलराम गुप्ता को तहसील मोंठ के पद पर स्थानान्तरित किया है। इधर, ़िजलाधिकारी ने एसडीएम व तहसीलदार को दिए आदेश में छात्र-छात्राओं के प्रवेश व छात्रवृति के लिए आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के लम्बित मामलों को 3 दिवस में निस्तारित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि लेखपाल हड़ताल के चलते तहसील स्तर पर दर्जनों प्रार्थना पत्र लम्बित हैं।

बीबीसी : गणित में 80 फीसदी पाने वालों को पहली सूची में प्रवेश

झाँसी : बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश की पहली मेरिट सूची जारी कर दी गयी। इसी क्रम में बिपिन बिहारी महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की मेरिट सूची सूची जारी कर दी गयी है। सूची को सूचना बोर्ड में चस्पा कर दिया गया है। प्राचार्य डॉ. एमएम पाण्डेय ने बताया कि प्रथम मेरिट सूची के प्रवेश 23 जुलाई से प्रात: 10 से शाम 4 बजे तक प्रवेश दिए जाएंगे। अनारक्षित गणित वर्ग में 80 फीसदी तक पाने वाले विद्यार्थियों तथा बायो वर्ग में 64.8 फीसदी तक प्रवेश दिए जाएंगे।

शोक समाचार

झाँसी : पचकुइयां निवासी लोको पायलट राजीव कटारे की माँ शिवा कटारे पत्नी स्व. टीएन कटारे का लगभग 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अन्तिम संस्कार 20 जुलाई को प्रात: 10 बजे पैतृक नगर ललितपुर में किया जाएगा।

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय-11.00

19 जुलाई 18


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