गैंगस्टर एक्ट में तीन को पांच वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता जौनपुर सिकरारा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधी
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सिकरारा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव ने बुधवार को तीन आरोपितों को पांच वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सिकरारा के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने एक जनवरी 2014 को थाने के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि गैंग लीडर संतोष कुमार बिद का एक सुसंगठित गैंग है। इसके सक्रिय सदस्य नकुल राम व अमृत लाल निवासी लाडलेपुर सरायख्वाजा सिकरारा हैं। गैंग बनाकर लाभ के लिए हत्या व लूट के गंभीर अपराध करते हैं। सिकरारा में हत्या व मछलीशहर थाने में चोरी के मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस गैंग का समाज में भय व आतंक है, जिससे इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआइआर दर्ज हुई। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। सरकारी वकील राम प्रताप सिंह व हरिश्चंद्र सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।