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अवैध खनन में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

चंदवक थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में चकमार्ग को अवैध रूप से क्रय-विक्रय कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में तीन के विरुद्ध चंदवक थाना पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई हल्का लेखपाल की तहरीर पर की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 05:06 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 05:06 PM (IST)
अवैध खनन में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अवैध खनन में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर): चंदवक थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में चकमार्ग को अवैध रूप से क्रय-विक्रय कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में तीन के विरुद्ध चंदवक थाना पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई हल्का लेखपाल की तहरीर पर की गई।

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उक्त गांव के कुछ लोगों ने तहसीलदार न्यायालय व हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गांव में अवैध खनन का आरोप लगाया था। तहसील प्रशासन की जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई कि चकमार्ग की मिट्टी श्रीनरायन व शंकर द्वारा सुगंधा इंटरप्राइजेज के प्रोपइटर नंदलाल को बेच दी है। चकमार्ग के आंशिक क्षेत्रफल की मिट्टी फर्म ने खोदवा दी है। खनन अधिनियम के तहत सड़क से 10 मीटर की दूरी के बाद ही खोदाई की जा सकती है। अवैध खोदाई किए जाने से चकमार्ग के आंशिक क्षेत्रफल को क्षति पहुंची है। थानाध्यक्ष ने बताया कि लेखपाल वीरेंद्र प्रताप की तहरीर पर श्रीनारायन, शंकर निवासी मुकुरीपुर व नंद लाल निवासी बीरीबारी के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।


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