दो लाख नहीं मिले तो फोन पर बीवी को दिया तीन तलाक
मोदी सरकार द्वारा कानून बनाकर प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद तीन तलाक का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सोमवार को दीवानी न्यायालय में आई पीड़िता ने बताया कि कानून पास होने के बाद उसके शौहर ने दहेज में दो लाख की मांग पूरी न होने पर मोबाइल फोन पर तीन तलाक दे दिया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: मोदी सरकार द्वारा कानून बनाकर प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद तीन तलाक का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सोमवार को दीवानी न्यायालय में आई पीड़िता ने बताया कि कानून पास होने के बाद उसके शौहर ने दहेज में दो लाख की मांग पूरी न होने पर मोबाइल फोन पर तीन तलाक दे दिया। साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जिदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी। महिला भरण पोषण व दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की पैरवी के लिए तारीख पर न्यायालय आई थी। उसने पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देकर शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया। प्रार्थना पत्र की प्रति पीड़िता ने मुख्यमंत्री व पुलिस के अन्य उच्चाधिकारियों को भी भेजी है।
सिकरारा थाना क्षेत्र की रुबीना के मुताबिक उसका निकाह 30 मई 2016 को हाशिम निवासी महराजगंज के साथ हुआ था। दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित व अपमानित करते थे। मांग पूरी न होने पर 7 जुलाई 2016 को शौहर व अन्य ससुरालीजन ने उसकी पिटाई की। उसके जेवर आदि छीन लिए और घर से निकाल दिया। उसने दहेज उत्पीड़न, भरण पोषण व घरेलू हिसा का मुकदमा दीवानी न्यायालय में दर्ज कराया। गत 20 अगस्त को 3:50 बजे उसके शौहर ने मोबाइल फोन पर उसे तीन बार 'तलाक..तलाक.. तलाक बोल दिया। कहा कि अब तुम्हें जिदगी भर घर नहीं लाऊंगा। तुम्हारी जिदगी बर्बाद कर दूंगा। गालियां देते हुए फोन काट दिया। उसने पुलिस अधिकारियों से शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है।