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गांजा तस्करी में संलिप्त दारोगा व मुख्य आरक्षी निलंबित

गांजे की तस्करी में संलिप्तता और गैर कानूनी धंधे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के चलते लाइन बाजार थाने पर तैनात एक एसआइ व एक मुख्य आरक्षी पर गाज गिरी है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने मंगलवार को दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 05:16 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 05:16 PM (IST)
गांजा तस्करी में संलिप्त दारोगा व मुख्य आरक्षी निलंबित
गांजा तस्करी में संलिप्त दारोगा व मुख्य आरक्षी निलंबित

जागरण संवाददाता, जौनपुर: गांजे की तस्करी में संलिप्तता और गैर कानूनी धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर लाइन बाजार थाने पर तैनात एसआइ व मुख्य आरक्षी पर गाज गिरी है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने मंगलवार को दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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सोमवार को सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना पर लाइन बाजार थाना व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मोहल्ला उमरपुर में साहब लाल के मकान पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान मकान से 64 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने एक तस्कर पिटू कुमार सिंह निवासी भदवर थाना बगेन गौला जिला बक्सर (बिहार) को गिरफ्तार किया था। दो अन्य आरोपित फरार हो गये थे। सीओ सिटी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई आख्या के अनुसार गांजा की बिक्री संगठित तरीके से की जा रही थी। ऐसे में उमरपुर के बीट उपनिरीक्षक संजय कुमार व मुख्य आरक्षी राम कृपाल सिंह की प्रथम ²ष्टया इस गैर कानूनी धंधे में संलिप्तता और गैरकानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ किसी तरह की विधिक कार्रवाई न करने का आरोप तय किया। पुलिस अधीक्षक ने इसे राजकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करार देते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है।


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