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थानाध्यक्ष व पैरोकार को निलंबित करने का एसपी को आदेश

सरपतहां थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले स्टेट बनाम मालती में गवाहों को कई तारीखों से गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न करने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र ¨सह ने थानाध्यक्ष सरपतहा भैया शिव जी व पैरोकार असगर अली को निलंबित करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया।अ

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 08:28 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 08:28 PM (IST)
थानाध्यक्ष व पैरोकार को निलंबित करने का एसपी को आदेश
थानाध्यक्ष व पैरोकार को निलंबित करने का एसपी को आदेश

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरपतहां थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले स्टेट बनाम मालती में गवाहों को कई तारीखों से गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न करने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र ¨सह ने थानाध्यक्ष सरपतहा भैया शिवजी व पैरोकार असगर अली को निलंबित करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया। दोनों पुलिसकर्मियों पर अवमानना का वाद दर्ज होने का भी आदेश हुआ है।

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सरपतहा में ¨हसा के दौरान हुए दुराचार के मामले में धारा 376(2)जी का आरोप लगा। बचाव पक्ष दो गवाहों को जिरह करने के लिए तलब करने की मांग की। गवाहों को तलब करने के लिए 8 बार तारीख दी गई। गवाहों को गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। मामला पुराना होने के कारण दिन-प्रतिदिन सुनवाई भी चल रही है। थानाध्यक्ष को नोटिस जारी हुई। इसके बावजूद भी उन्होंने आदेश का अनुपालन जानबूझकर नहीं किया।


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