सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर जौनपुर कोर्ट में हुई हाजिर, रद हुआ गैर-जमानती वारंट
सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर और कैलाश सोनकर जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद कर दिया गया।

सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर जौनपुर कोर्ट में हुई हाजिर।
HighLights
सपा विधायक रागिनी सोनकर जौनपुर कोर्ट में हुईं हाजिर।
आचार संहिता उल्लंघन मामले में वारंट हुआ निरस्त।
मछलीशहर चुनाव के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। विधानसभा चुनाव के समय मछलीशहर में आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर व कैलाश सोनकर ने सोमवार को हाजिर होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर वारंट निरस्त कराया। शनिवार को आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
मछलीशहर थाने में सपा नेता डॉ. रागिनी सोनकर, सरवर राईन, मोहम्मद मुस्ताक, राजेश यादव, कैलाश सोनकर व सौ से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ 17 फरवरी 2022 को मछलीशहर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।
तहरीर के अनुसार एसआई सकलदीप सिंह हमराहियों के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था में मछली शहर कस्बे में मौजूद थे। आरोप है कि रागिनी सोनकर समर्थकों के साथ कई वाहनों में भरकर व पैदल चलकर चुंगी चौराहा कस्बा मछलीशहर से सब्जी मंडी तिराहा होते हुए झंडॉ व बैनर लहराते हुए आवागमन को अवरुद्ध कर दिया था।
सभी लोग कोविड-19 के गाइडलाइंस तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने समर्थकों के साथ जुलूस के शक्ल में कस्बा होते हुए जगह ही तिराहा की तरफ गए। इन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों व कोविड-19 के नियमों के अनुपालन के लिए का उल्लंघन बताया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले में गवाहों के बयान दर्ज हुए।
बयान मुल्जिम के लिए पत्रावली लगी थी। कोर्ट ने सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन केवल आरोपी मुस्ताक व सरवर उपस्थित डॉ. रागिनी सोनकर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह विधानसभा की मीटिंग के लिए लखनऊ चली गईं थीं। इसकी वजह से हाजिर अदालत नहीं आ सकीं।
