थानाध्यक्ष समेत 16 के विरुद्ध एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत के आदेश पर सुजानगंज
जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत के आदेश पर सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर पर चढ़कर तांडव करने के 15 आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, छेड़खानी, आगजनी, लूट एससी-एसटी एक्ट जबकि थानाध्यक्ष पर एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआइआर की प्रति अदालत में भेजी गई है।
अनुसूचित जाति के वादी ने न्यायालय में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थनापत्र दिया कि 9 अगस्त 2020 की सुबह सुरेंद्र प्रताप सिंह जितेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, अंबरीश सिंह, रवींद्र सिंह, दीपक सिंह, निलेश सिंह, जसवंत सिंह समेत 15 आरोपित सरिया, लाठी-डंडे, तलवार लेकर वादी के घर चढ़ आए। जाति सूचक गालियां देते हुए वादी व उसके स्वजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई। उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की। रिहायशी मड़हा फूंक दिया। उसमें रखे गृहस्थी का सामान खाक हो गए। आभूषण लूट लिए। यूपी-112 पर सूचना देने पर पुलिस व एंबुलेंस मौके पर आई। पुलिस के न होने से अस्पताल में मेडिकल नहीं हो सका। थानाध्यक्ष सुजानगंज ने न तो वादी की रिपोर्ट लिखी न ही मेडिकल परीक्षण कराया। उल्टे वादी पक्ष के लोगों का ही चालान कर दिया। वादी के प्रार्थनापत्र देने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेशित किया तब घायलों का मेडिकल मुआयना हुआ। एससी-एसटी एक्ट के मामले में थानाध्यक्ष सुजानगंज ने एफआइआर दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया संगीन मामला पाते हुए एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।