पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ वाद दर्ज
वीर बहादुर ¨सह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डा. राजाराम यादव के खिलाफ बुधवार को सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज हो गया। आरोप है कि गाजीपुर में एक संगोष्ठी के दौरान उन्होंने छात्रों को हत्या के लिए उकसाने वाला भाषण दिया था।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: वीर बहादुर ¨सह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डा. राजाराम यादव के खिलाफ बुधवार को सीजेएम कोर्ट में वाद दर्ज हो गया। आरोप है कि गाजीपुर में एक संगोष्ठी के दौरान उन्होंने छात्रों को हत्या के लिए उकसाने वाला भाषण दिया था। अधिवक्ता विकास तिवारी द्वारा कुलपति के खिलाफ दाखिल परिवाद को सीजेएम ने बतौर वाद दर्ज किया है। परिवाद की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 जनवरी की तिथि नियत की है। परिवाद पोषणीय है या नहीं इस ¨बदु पर बहस होगी।
अधिवक्ता का आरोप है कि 28 दिसंबर 2018 को गाजीपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डा. राजा राम यादव ने छात्रों को संबोधन में वक्तव्य दिया कि अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो कभी मेरे पास रोते हुए मत आना। किसी से झगड़ा हो तो उसकी पिटाई करके आना। बस चले तो मर्डर करके आना, उसके बाद हम देख लेंगे। परिवादी के अलावा इस वक्तव्य को पंकज सोनकर, आशीष शुक्ला, आलोक राय आदि ने ¨प्रट, सोशल व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर 30 दिसंबर को देखा। इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। क्षोभ व भय कारित हुआ। परिवादी के अधिवक्ता विनोद श्रीवास्तव, उपेंद्र विक्रम ¨सह, हिमांशु श्रीवास्तव, दिनेश मिश्र, अवधेश तिवारी ने बहस किया कि कुलपति ने उच्च व जिम्मेदार पद पर होते हुए कानून के निर्देशों की अवहेलना की। उनके वक्तव्य से छात्रों में उत्तेजना व उन्माद को बढ़ावा मिला। कुलपति ने भारत की एकता व अखंडता को तोड़ने का प्रयास एवं राजद्रोह का अपराध किया। छात्रों को हत्या के लिए उकसाया जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना पैदा हुई। कथन के समर्थन में अरुण जेटली बनाम स्टेट आफ यूपी की हाईकोर्ट की रू¨लग का हवाला दिया गया। विभिन्न अखबारों की क¨टग सबूत के तौर पर दाखिल की गई। परिवादी ने आरोपी कुलपति को तलब कर दंडित करने की कोर्ट से मांग की।