बर्बादी से बचाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
उप कृषि निदेशक कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए 31 दिसंबर तक हर हाल में बीमा कराने के लिए गया गया।
जासं, जौनपुर: उप कृषि निदेशक कार्यालय सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए 31 दिसंबर तक हरहाल में बीमा कराने के लिए गया गया।
मुख्य अतिथि उपपरियोजना निदेशक (आत्मा) डा. रमेश चंद्र यादव ने किसानों एवं ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जलवायु परिवर्तन के दौर में फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं यथा बूड़ा, बाढ़, रोगों, कीटों, भूस्खलन अथवा रोके ना जा सकने वाले कारकों से होने वाले नुकसान होने पर अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों के बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। इच्छुक किसान अपना खतौनी, आधार के साथ बीमित फसल के क्षेत्रफल का घोषणा पत्र भरकर नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम पर 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि, फसल कटाई के बाद खेत में 14 दिन के अंदर सूखने हेतु रखी फसल के नुकसान होने पर व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। इस मौके पर बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि कमल तिवारी, ग्राहक सेवा केंद्र के अजय सिंह, सुनीता सिंह, अमर नाथ मिश्र, सूबेदार पाठक, मुकेश शर्मा, शशिकांत तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।