बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर जुर्माना
डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क गमछा रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जिसमें प्रथम व द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपये तीसरे बार के लिए जुर्माना 500 रुपये होगा।
जासं, जौनपुर : डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जिसमें प्रथम व द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपये, तीसरे बार के लिए जुर्माना 500 रुपये होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, उनके द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम 100 रुपये जुर्माना जो 500 रुपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जो 1000 रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपये होगा। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपये, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये, तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपये व तृतीय बार के बाद वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त व निलंबित किया जायेगा।