तीन डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी का आदेश
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट द्वारा वारंट व नोटिस के बावजूद गवाही देने न आने वाले डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी का वारंट अवमानना नोटिस व उनका वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने जारी किया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट द्वारा वारंट व नोटिस जारी होने के बावजूद गवाही देने न आने वाले डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी का वारंट, अवमानना नोटिस व उनका वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने दिया है।
एडीजीसी संतोष उपाध्याय ने प्रार्थना पत्र दिया था कि हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे के त्वरित निस्तारण का निर्देश है। दिन-प्रतिदिन सुनवाई चल रही है। कोर्ट द्वारा कई बार सम्मन व लेटर अभियोजन के माध्यम से भेजा गया लेकिन यहां तैनात रहे राजकुमार पांडेय, राम प्रसाद सिंह, विनय कुमार द्विवेदी तीनों डिप्टी एसपी गवाही देने कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट व वेतन रोकने की मांग की गई। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया। इस मामले में 17 अप्रैल 2016 को आठ बजे रात बक्शा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी के साथ आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया व गालियां दी। आरोपित महंगू समेत तीन के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने मामले के त्वरित निस्तारण का निर्देश जारी किया है।