थानाध्यक्ष समेत 15 पर एससी-एसटी में एफआइआर दर्ज करने का आदेश
जागरण संवाददाता जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी अ
जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर पर चढ़कर उत्पात करने वाले 15 आरोपितों पर हत्या के प्रयास, छेड़खानी, आगजनी व लूट की धाराओं में व थानाध्यक्ष पर एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में एफआइआर दर्ज करने का आदेश प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया है।
अनुसूचित जाति के वादी ने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि नौ अगस्त की सुबह 15 आरोपित सरिया, लाठी डंडा, तलवार लेकर रंजिशन वादी के घर आकर जातिसूचक गालियां देते हुए परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। परिवार के एक सदस्य का सिर फट गया। पत्नी के साथ आरोपितों ने अभद्रता की। डायल-112 एवं एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बिना पुलिस के मेडिकल नहीं हो पाया। थानाध्यक्ष सुजानगंज ने न तो वादी की रपट लिखी न ही मेडिकल कराया। वादी द्वारा डीएम को प्रार्थना पत्र देने पर उन्होंने सीएमओ को वादी के परिवार के सदस्यों का मेडिकल कराने का आदेश दिया। वादी ने एससी-एसटी आयोग,डीजीपी, मानवाधिकार आयोग व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण लिया।