सगे भाइयों समेत चार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
जौनपुर सरपतहां थाना क्षेत्र के बूढ़ूपुर में विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति व उसके भाई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष सरपतहा को दिया। राम आशीष प्रजापति निवासी सुल्तानपुर ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता अरुण प्रजापति के माध्यम से दरखास्त दिया कि उसकी बहन माला की शादी झूरी के साथ 16 वर्ष पूर्व हुई थी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : सरपतहां थाना क्षेत्र के बूढ़ूपुर में विवाहिता की हत्या करने के आरोपित पति व उसके भाई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष सरपतहां को दिया है।
राम आशीष प्रजापति निवासी सुल्तानपुर ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बहन माला की शादी झूरी के साथ 16 वर्ष पूर्व हुई थी। गत 22 दिसंबर 2019 को माला अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी। शाहगंज पहुंचने के बाद शंकर, रामबकस व उसकी पत्नी स्टेशन पर आये और माला व झूरी को वापस घर ले गये। रात में आरोपितों ने मिलकर माला की हत्या कर दी। अगले दिन अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन फांसी लगाकर मर गई। माला के ससुराल पहुंचा तो आरोपित माला का शव जलाने के लिए नाले के पास ले गये थे। वहां पहुंचने पर शव छोड़कर भाग गये। थाना व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।