हत्यारोपियों के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश
सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी जावेद की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को दिया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी जावेद की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को दिया।
मो. अब्बास ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसके पिता की दूसरी पत्नी, सौतेले पुत्र व एक अन्य आरोपी ने मिलकर 6 जुलाई 2018 को उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और उल्टा वादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दिया जबकि वादी उस समय मुंबई में था। आरोपियों ने एक रजिस्टर्ड वसीयत भी अपने नाम पिता से लिखवा लिया था जबकि पिता ने ऐसी किसी वसीयत से इनकार किया था। आरोपी पूरी संपत्ति किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे और वसीयत में कोई बदलाव नहीं चाहते थे इसलिए पिता की हत्या की। थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।