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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी में 16 वर्ष पूर्व हत्या करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश राजनेश कुमार ने शुक्रवार को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। क्रिकेट खेलने के विवाद और महिलाओं से छेड़छाड़ के विरोध को लेकर 16 साल पूर्व हुई थी घटना। मामले में एफआईआर मृतक के पिता जयराम ने थाना खेतासराय में दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2020 06:18 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2020 06:18 PM (IST)
हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना
हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जागरण संवाददाता, जौनपुर: खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी में 16 वर्ष पूर्व हत्या करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश राजनेश कुमार ने शुक्रवार को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में एफआईआर मृतक के पिता जयराम ने थाना खेतासराय में दर्ज कराया था।

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शिवशंकर से क्रिकेट खेलने को लेकर आरोपितों का विवाद हुआ था। इसके पूर्व आरोपित गांव की बहू-बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किए थे तो शिवशंकर ने विरोध किया था। जिसे लेकर झगड़ा हुआ था। बीते 19 दिसंबर 2004 की सुबह पांच बजे शिव शंकर शौच करने नहर की तरफ जा रहा था। तभी घात लगाए आरोपितों दिनेश, राजेश, चुन्ना, बबलू व रामचंद्र निवासी गुरैनी ने रंजिश को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिए। हाकी, लाठी, लात मुक्के से प्रहार करके गंभीर चोटें पहुंचाया, जिससे शिव शंकर की मृत्यु हो गई। घटना को मृतक के भाई ने देखा। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एडीजीसी अनूप शुक्ला ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया। आरोपित बबलू, राजेश व चुन्ना के अवयस्क होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। आरोपित रामचंद्र की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।


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