बाल विवाह पर तत्काल दें सूचना
जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह हेतु निर्धारित आयु 21 एवं 1
जासं, जौनपुर : जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोग लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही करा देते हैं। प्राय: इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होते हैं।
बाल विवाह जैसे कुप्रथा के विरुद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 (यथा संशोधित) व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना व दोनों का प्रावधान है। अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को पड़ रही है। ऐसे में कोई सूचना 1098 चाइल्ड लाइन सेवा, जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7518024045, संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नंबर 8115066215, कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05452-220275 या टोल फ्री नंबर 181 हेल्पलाइन अपने नजदीकी थाने पर दें।