Move to Jagran APP

बाल विवाह पर तत्काल दें सूचना

जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह हेतु निर्धारित आयु 21 एवं 1

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2020 07:28 PM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2020 06:07 AM (IST)
बाल विवाह पर तत्काल दें सूचना
बाल विवाह पर तत्काल दें सूचना

जासं, जौनपुर : जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोग लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही करा देते हैं। प्राय: इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होते हैं।

loksabha election banner

बाल विवाह जैसे कुप्रथा के विरुद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 (यथा संशोधित) व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना व दोनों का प्रावधान है। अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को पड़ रही है। ऐसे में कोई सूचना 1098 चाइल्ड लाइन सेवा, जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7518024045, संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नंबर 8115066215, कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05452-220275 या टोल फ्री नंबर 181 हेल्पलाइन अपने नजदीकी थाने पर दें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.