आत्महत्या के दुष्प्रेरण में पति को सात वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता जौनपुर खुटहन थाना क्षेत्र में विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में जिल
जागरण संवाददाता, जौनपुर: खुटहन थाना क्षेत्र में विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में जिला जज मदन पाल सिंह ने पति को दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
रामकिशन निवासी सरायख्वाजा ने एफआइआर दर्ज कराया था कि उसने अपनी पुत्री रेखा का विवाह अनिल के साथ किया था। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में कार की मांग को लेकर उसकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 30 मई 2014 को सुबह साढ़े आठ बजे पुत्री को जला दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। डीजीसी अनिल सिंह व पूर्व एडीजीसी अतुल श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष से पैरवी कर गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला पाया तथा पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।